Updated: Jan, 29 2021

Section 99 of Indian Evidence Act in Hindi and English

99. दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा -- वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों।

दृष्टांत

क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा जिसके लिए संदाय कपास के परिदान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि क को तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा। क और ख के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था, किन्तु यदि यह ग के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा।

99. Who may give evidence of agreement varying terms of document -- Persons who are not parties to a document, or their representatives in interest, may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document.

Illustration

A and B make a contract in writing that B shall sell A certain cotton, to be paid for on delivery. At the same time they make an oral agreement that three months' credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C, if it affected his interests.