Updated: Jan, 29 2021

Section 164 of Indian Evidence Act in Hindi and English

164. सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना -- जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इंकार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है; तब वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा।

दृष्टांत

ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और वह ख को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे पेश करने से इंकार करता है। क उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। क द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टांपित नहीं है, ख दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता।

164. Using, as evidence, of document production of which was refused on notice -- When a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the Court.

Illustration

A sues B on an agreement and gives B notice to produce it. At the trial, A calls for the document and B refuses to produce it. A gives secondary evidence of its contents. B seeks to produce the document itself to contradict the secondary evidence given by A, or in order to show that the agreement is not stamped. He cannot do so.