Updated: Feb, 17 2021

Rule 1 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976

अध्याय 1

प्रारम्भिक

(Preliminary)

नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (Short title and commencement) -

(1) ये नियम “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976" कहलायेंगे।

(2) ये नियम 1 जून 1976 से प्रभावशील होंगे।