Updated: Feb, 17 2021

Rule 5 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

अध्याय 2

सामान्य शर्ते

(General conditions)

नियम 5 पेंशन/उपदान अथवा परिवार पेंशन के दावों का विनिमयन (Regulation of claim of Pension/Gratuity or Family Pension) - (1) शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के समय अथवा सेवानिवृत्त कर दिये जाने अथवा त्यागपत्र देने पर अथवा मृत्यु होने, जैसी भी स्थिति हो, के समय प्रभावशील नियमों के प्रावधानुसार पेंशन/उपदान अथवा परिवार पेंशन के दावों का विनियमन होगा।

(2) यह प्रश्न कि क्या किसी विशिष्ट कार्यालय अथवा विभाग में की गई सेवा, पेंशन के लिये अर्हतादायी होगी, का निर्धारण उन प्रचलित नियमों से किया जायेगा, जो उस समय उसके द्वारा की गई सेवा पर लागू थे और तत्पश्चात् प्रसारित उन आदेशों द्वारा जिनसे सेवा को पेंशन हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे।

(3) वह दिन, जिसके पूर्वान्ह से कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है अथवा सेवानिवृत्त कर दिया जाता है अथवा सेवा से त्यागपत्र देना स्वीकृत मान लिया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, कार्य दिवस नहीं माना जायेगा, परन्तु मृत्यु की तिथि को कार्य दिवस माना जावेगा।