Updated: Feb, 18 2021

Rule 17A of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

[नियम 17-ए नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सेवा जो नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (ई) के अधीन, कार्यालय टूटने के कारण व्याघात अथवा स्थापना में कमी की जाने के कारण नियुक्ति समाप्त होने अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार अर्हतादायी सेवा न होने वाली ऐसी स्थापना में स्थानांतरण से, जो शासन के नियंत्रण में हो राजसात न की गई हो, व्यवधान अवधि सामयिक सेवा का स्वल्पकाल सम्मिलित करते हुए अथवा अर्हतादायी सेवा न होने की अवधि जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन के लिये जोड़ी जावेगी, बशर्ते कि शासकीय सेवक ने पूर्व सेवा से कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त न किया हो।] [वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ. बी. 6/10/81/आर-2/चार, दिनांक 18-6-1981 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 1.6.76 से प्रभावशील।]