Updated: Feb, 22 2021

Rule 52 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 52. स्वीकृति के पश्चात् पेंशन का पुनरीक्षण (Revision of Pension after sanction) - (1) नियम 8 और 9 के प्रावधानों की शर्तों के अधीन, अन्तिम निर्धारण के पश्चात् एक बार स्वीकृत की गई पेंशन को शासकीय पेंशनर को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से तब तक पुनरीक्षित नहीं किया जावेगा जब तक कि बाद में लिपिकीय अथवा संगणना की भूल का पता लगाने के कारण ऐसा पुनरीक्षण आवश्यक न होः

बशर्ते पेंशन स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि लिपिकीय अथवा संगणना की भूल का पता चलता है तो वित्त विभाग की स्वीकृति के बगैर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा, पेंशनर को हानि पहुंचाने के लिये पेंशन पुनरीक्षण आदेश नहीं दिया जावेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ, संबंधित शासकीय पेंशनर को स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह पेंशन का अधिक भुगतान नोटिस प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर वापस लौटा दे।

(3) यदि शासकीय पेंशनभोगी, नोटिस का पालन करने में असफल रहता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा इस प्रकार का अधिक भगतान. भावी पेंशन के भगतानों में करके एक अथवा अधिक किश्तों में जैसा कि कथित प्राधिकारी निर्देशित करे, समायोजन किया जावेगा।