Updated: Mar, 11 2021

विषय- शासकीय सेवकों की डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका को मान्यता प्रदान करने विषयक
 
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक डु.से.मा.-2014-861 जबलपुर, दिनांक 04.07.2014
उपर्युक्त संदर्भित पत्र के संबंध में अनुरोध है कि अन्य आदेश तक वित्त विभाग के ज्ञात क्रमांक जी-25/26/95/सा/चार दिनांक 01.07.1995 एवं संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के ज्ञाप क्रमांक संपेंभनिबी/आठ/डी-289/14/2200 भोपाल, दिनांक 12.03.2014 के अनुसार सेवारत शासकीय सेवकों की डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका को मान्यता के प्रकरणों पर संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के स्तर से ही आवश्यक कार्यवाही संपादित होनी है।
2. उल्लेखनीय है कि म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-18-2/2011/ई/चार दिनांक 30.07.2011 से जारी व्यवस्था केवल सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के परिप्रेक्ष्य में है।
[म.प्र.शा. वित्त विभाग क्र. 1343/नियम/चार/2014 दिनांक 30.07.2014]
 
विषय : शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति तिथि पर देय स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित किया जाना।
 
शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति तिथि तक उनको देय स्वत्वों का निराकरण हेतु राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों, पेंशनर्स संगठनों एवं मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से प्राप्त सुझावों पर विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-
(1) म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 57 व 58 के प्रावधान अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी प्रकरणों की तैयारी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि (जो पूर्व निर्धारित रहती है) से 24 माह पूर्व की जानी चाहिए । इस तिथि तक सेवा सत्यापन में यदि कोई अपूर्णता है तब नियम 59 के अंतर्गत ऐसी सेवावधि को सत्यापित मान्य की जावे। (2) यदि किसी शासकीय सेवक की पेंशन/ग्रेच्युटी प्रकरण सेवानिवृत्ति के 15 दिवस पूर्व तकनिराकृत नहीं हो पाता है तब पेंशन नियम 74 के अंतर्गत पूर्वानुमानित अथवा अंतरिम पेंशन/उपादान हेतु सेवानिवृत्ति तिथि को भुगतान आदेश जारी किया जावे।
(3) न्यायालयीन कार्यवाही/विभागीय जाँच के प्रकरण यथासंभव समय सीमा में निस्कृत किये जायें। शासकीय सेवक के सेवानिवत्ति तिथि तक न्यायालयीन कार्यवाही/विभागीय जाँच लंति होने की स्थिति में पेंशन नियम 64 के अनुसार सेवानिवृत्ति तिथि को अनन्तिम पेंशन अनिवार्य रूप से स्वीकृत की जाये।
(4) शासकीय सेवक के विरुद्ध शासकीय वसूली के प्रकरणों में पेंशन नियम 65 के अनुसार यथासंभव एक वर्ष पूर्व निराकरण किया जाकर वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये ।
(5) शासकीय सेवक के वेतन निर्धारण/सेवा सत्यापन/अवकाश स्वीकृति संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 18-10/2010/ई/चार, दिनांक 1.11.2010 की कंडिका 2(II) के अनुसार सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व पूर्ण कर ली जाए। इसी अनुक्रम में पेंशन नियम 29 में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।
(6) शासकीय सेवक की मूल सेवापुस्तिका गुम हो जाने पर मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जी-25/26/सी/चार, दिनांक 1.7.1995 के अनुसार द्वितीय प्रति बनायी जाकर सक्षम प्राधिकारी से संबंधित शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति पूर्व अनुमोदित/मान्यता प्राप्त की जाए।
(7) अमांग/न जाँच प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/26/97/ पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 12.12.1997 में दिये निर्देश अनुसार सेवानिवृत्ति तिथि तक उपलब्ध कराना विभाग प्रमुख का दायित्व है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाए । सेवानिवृत्ति के एक माह पश्चात् तक उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने पर यह मानकर पेंशन प्रकरण का निराकरण/भुगतान किया जावे कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई माँग/जाँच नहीं है।
(8) सामान्य भविष्य निधि नियम 10(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक सीमा 1774/2121/2000/सी/चार, दिनांक 25.8.2000 में उल्लेखित मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी-25/1/2000/सी/चार, दिनांक 11.4.2000 की टिप्पणी (1) में दिये गये निर्देशानुसार शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि का कटौत्रा बन्द होते ही अंतिम भुगतान का प्रकरण तैयार कर महालेखांकार विमा म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित किया जाये।
(9) विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतिम भुगतान के प्रकरण, अंतिम कटौत्रे के तुरन्त पश्चात् तैयार कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किये जाएं ।
2. उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी विभागीय अधिकारी को दायित्व सौंपा जाए एवं प्रतिवर्ष 01 जुलाई एवं 31 दिसम्बर को पेंशन प्रकरणों की समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/समय सारणी का कृपया पालन सुनिश्चित कराया जाए।
[म.प्र.शा.वि.वि. क्रमांक : एफ 9-1/2015/नियम/चार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015]
 
विषयः- पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण।
 
राज्य शासन की कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शासकीय सेवकों की सेवा संबंधी स्वत्वों/हितलाभों के तत्परता से निराकरण का प्रयास रहता है। शासकीय सेवकों को उनकी दीर्घकालिक सेवावधि के पश्चात् सदैव उनके सेवानिवृत्ति स्वत्वों का निराकरण सरलतम व तत्परता से सुनिश्चित किये जाने के लिए पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है।
2. म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के सुसंगत नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।
 
(A) IFMIS के माध्यम से पेंशन प्रकरण सबमिट करने की प्रक्रिया:-
 
1. आगामी 24 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले समस्त शासकीय सेवकों की सूची पहली जनवरी और पहली जुलाई को IFMIS के अंतर्गत संचालक पेंशन/आयुक्त कोष एवं लेखा/समस्त विभागाध्यक्ष/ जिला कलेक्टर/आहरण अधिकारी/संभागीय तथा जिला पेंशन अधिकारी की लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी। शासकीय सेवक को पेंशन फॉर्म जनरेट करने की सुविधा, उसके लॉगिन पर, सेवानिवृत्ति के 24 माह पूर्व से उपलब्ध रहेगी।
2. (अ) शासकीय सेवक IFMIS पर अपनी लॉगिन आई.डी. से लॉगिन कर (लॉगिन एवं पासवर्ड, आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त करें) एवं एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेस (ESS) मॉडयूल का अवलोकन कर, पेंशन संबंधी सभी आवस्यक विवरण यथा स्वयं का एवं परिवार के सदस्यों का नाम, जन्म तिथि, बैंक विवरण, वर्तमान तथा स्थायी पता, ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, पहचान चिह्न, कद, धर्म राष्ट्रीयता आदि के उपलब्ध विवरण की जाँच करेगा तथा संशोधन वांछित होने पर, IFMIS में उपलब्ध सविधा का उपयोग कर लॉनलाईन आवेदन करेगा, जिसका निराकरण कार्यालय प्रमुख द्वारा एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
(ब) कार्यालय प्रमुख द्वारा, आगामी 24 माह में सेवा निवृत्त हो वाले शासकीय सेवकों के, कार्यालय स्तर पर संधारित किये जाने वाले समस्त विवरण, जो पेंशन प्रकरण पर प्रभाव डालते हैं यथा- विभागीय जाँच, न्यायालयीन प्रकरण, आवास आबंटन, लंबित वसूलियाँ, वेतन निर्धारण, अनर्हतार्थी सेवा, पूर्व सेवा आदि विवरणों की जाँच IFMIS में की जाएगी। विवरण अपूर्ण होने पर एक माह के अंदर IFMIS में प्रविष्ठियाँ पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।
3. (अ) शासकीय सेवक अपनी सेवानिवृत्ति के कम से कम तीन माह पूर्व अपनी लॉगिन आई.डी. से IFMIS में लॉगिन कर पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए IFMIS के अंतर्गत निर्धारित आवेदन जनरेट करेगा। पेंशन प्रपत्रों में जानकारी IFMIS में उपलब्ध डाटा के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगी, यदि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित है, तब शासकीय सेवक द्वारा पैरा-2 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन एम्पालॉई सेल्फ सर्विसेस (ESS) मॉड्यूल में किया जाए तथा सुसंगत दस्तावेज स्केन कर अपलोड किए जाएं।
(ब) शासकीय सेवक जो किसी कारणवश IFMIS का स्वयं उपयोग करने में असमर्थ हैं, कार्यालय प्रमुख को अपनी ओर से पेंशन प्रपत्र भरने के लिए लिखित अनुरोध करेंगे एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा, जो वेरीफायर का दायित्व निर्वहन कर रहा है, के द्वारा ऑन बिहाफ (on behalf) सुविधा का उपयोग कर, कर्मचारी की ओर से पेंशन आवेदन भरा जाएगा।
(स) शासकीय सेवक के दिवंगत होने पर, परिवार पेंशन के प्रकरण में मृत्यु प्रमाण-पत्र, परिवार पेंशनर का विवरण तथा अन्य जानकारी के साथ आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर, कार्यालय प्रमुख द्वारा अधिकृत वेरीफायर द्वारा, ऑन बिहाफ सुविधा का उपयोग कर, IFMIS अंतर्गत पेंशन आवेदन भरा जाएगा।
(द) ऑनलाईन प्राप्त, एवं ऑन विहाफ सुविधा का उपयोग कर भरे गए आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन कार्यालय प्रमुख द्वारा अधिकृत वेरीफायर द्वारा किया जाए तथा जानकारी में विसंगति होने पर, सही जानकारी की प्रविष्टि की जाए। वेरीफायर द्वारा सत्यापन उपरांत. कार्यालय प्रमख द्वारा समस्त जानकारी का ऑनलाईन सत्यापन किया जाए। सत्यापन के समय अन्य जानकारी के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी को भी सत्यापित किया जाएगा-
(1) विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरणों की स्थिति
(2) कर्मचारी को प्रदत्त दण्ड आदि की स्थिति
(3) अर्हताकारी सेवा की स्थिति ।
उक्त जानकारी में परिवर्तन की स्थिति में IFMIS में उपलब्ध जानकारी में समय-समय पर आवश्यक संसोधन का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।
4. जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात्, सभी दृष्टि से पूर्ण होने पर कार्यालय प्रमुख (पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी), समस्त सुसंगत फॉर्म यथा पेंशन (pension)/उपादान (gratuity) /सारांशीकृत (commutation) राशि, परिवार पेंशन प्रकरण आदि पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित करेगा। ही
5. (अ) शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित होने की स्थिति में, प्रकरण में नियमित पेंशन स्वीकृत नहीं की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा IFMIS का उपयोग करते हुए प्रावाधिक पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी।
(ब) पेंशन प्रकरण, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करने के पश्चात्, पेंशन पर प्रभाव डालने वाली जानकारी यथा-वेतन निर्धारण, विभागीय जाँच, दण्ड, अर्हताकारी सेवा, राशि आदि में कोई भी परिवर्तन होने पर, कार्यालय प्रमुख द्वारा, तत्काल IFMIS में जानकारी अद्यतन की जाएगी।
 
(B) IFMIS के माध्यम से पेंशन अदायगी आदेश जारी करना:
 
1. पेंशन प्राधिकृतकर्ता कार्यालय में ऑनलाईन प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार पेंशन संबंधी गणनाओं आदि के साथ-साथ, वेतन निर्धारणों का परीक्षण, पेंशन प्राधिकृतकर्ता कार्यालय में पदस्थ सहायक पेंशन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, तथा परीक्षण उपरांत, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को परीक्षण टीप के साथ अग्रेषित किया जाएगा।
2. पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन प्रकरण परीक्षण उपरांत सही पाए जाने पर, प्रकरण अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित पेंशन प्रकरण का प्रिंट लिया जाएगा एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा।
3. यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में समय है, पेंशन अदायगी आदेश/उपदान अदायगी आदेश आदि जारी करने के लिए सुरक्षित रख लिया जाएगा तथा सेवानिवृत्ति दिनांक के एक सप्ताह पश्चात् पेंशन अदायगी आदेश आदि जारी किए जायेंगे।
4. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा अथवा अन्य प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा पूर्व में अनुमोदित किए जा चुके वेता निर्धारण प्रकरणों का पुनः परीक्षण नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा करने का विशेष आधार न हो एवं ऐसे विशेष आधार पर जाँच करने के लिए संचालक पेंशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
5. पेंशन प्राधिकृतकर्ता द्वारा पेंशन एवं अन्य देय भुगतानों के विवरण में विसंगति होने पर कार्यालय प्रमुख को सुधार के लिए वापस किया जाएगा।
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के 01 सप्ताह के पश्चात् तक, कार्यालय प्रमुख द्वारा, पेंशन पर प्रभाव डालने वाली घटना/विवरण IFMIS में दर्ज की गई है तो पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा संशोधित प्रकरण भेजने के लिए कार्यालय प्रमुख को प्रकरण वापस किया जाएगा। कार्यालय प्रमुख द्वारा ऐसे वापस प्राप्त प्रकरणों का निराकरण कर, एक सप्ताह में वापस पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा। सासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि के एक सप्ताह पश्चात् तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर पेंशन प्राधिकतकर्ता अधिकारी, पेंशन अदायगी आदेश/उपादान सारांशीकरण आदेश जारी करेगा। कोई भी पेंशन प्राधिकार पत्र सशर्त जारी नहीं किया जाएगा।
7. (अ) पेंशन प्रकरण पर कार्यवाही सेवानिवृत्ति से 24 माह पूर्व प्रारम्भ की जानी है। अतः पूर्वानुमानित पेंशन स्वीकृति के प्रावधान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। केवल अत्यंत विशेष प्रकरण में, जब पेंशन प्रकरण संबंधी आवश्यक अलेख जैसे-सेवापुस्तिका की अनुपलब्धता या ऐसी ही अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के 01 माह के पश्चात् तक की तिथि तक पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करना संभव न हो तो, पूर्वानुमानित पेंशन/परिवार पेंशन की स्वीकृति, पेंशन प्राधिकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
(ब) ऐसे प्रकरणों में जहाँ शासकीय सेवक का सेवा अभिलेख/सेवापुस्तिका पूर्ण नहीं है, कार्यालय प्रमुख द्वारा अंतिम वेतन एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पेंशन प्रकरण बनाकर, पूर्वानुमानित पेंशन के लिए, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, ऐसे प्रकरणों में पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्वानुमानित पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। उक्त प्रकरणों में कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह नियमित पेंशन प्रकरण आगामी 6 माह की समय सीमा में, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
(स) ऐसे प्रकरणों की मासिक आधार पर, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा जैसे ही आवश्यक अभिलेख उपलब्ध रहते हैं, एक सप्ताह के अंदर पूर्वानुमानित पेंशन भुगतान आदेश के स्थान पर नियमित पेंशन भुगतान आदेश आदि जारी किए जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
8. सेवानिवृत्ति पश्चात् अथवा पेंशन प्राधिकारी पत्र जारी होने के पश्चात् सारांशिकरण के लिए IFMIS में ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। पी.पी.ओ. क्रमांक प्रविष्टि करने पर, पेंशनर को, पी.पी.ओ. की समस्त जानकारी ऑटो पापुलेट होगी।
 
(C) जारी प्राधिकारी पत्रों की भुगतान प्रक्रिया-
 
1. सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की प्रथम पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के आहरण के लिए पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा देयक तैयार कर कोषालय को भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा। देयक तैयार करते समय समस्त वसूलियाँ/प्राविधिक पेंशन/पूर्वानुमानित पेंशन आदि का समायोजन किया जाएगा। प्रथम भुगतान हेतु देयक बनाने के लिए, पेंशनभोगी से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
2. पेंशनभोगी सेवा में रहते हुए जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त कर रहा था, उस बैंक खाते में, भुगतान प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी व्यक्तिगत पहचान की आवश्यकता नहीं होगी।
3. केवल उन प्रकरणों में जहाँ पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान, वेतन खाते से भिन्न खाते में किया जाना है, पेंशनभोगी को व्यक्तिगत पहचान की कार्यवाही हेतु, पेंशन प्राधिकृतकर्ता कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।
4. ग्रेच्युटी भुगतान के पूर्व, शासकीय आवास रिक्त करने एवं बकाया किराया भुगतान करने के संबंध में तत्समय प्रचलित शासन निर्देशों का पालन किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें आवास आवंटन नहीं है की, ग्रेच्युटी भुगतान के लिए, पेंशन प्राधिकृतकर्ता कार्यालय द्वारा आवास संबंधी अमांग प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी।
3. पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी का आशय पेंशन अदायगी आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी से है।
4. पेंशन संबंधी समस्त प्रपत्रों का निर्धारण, संचालक पेंशन के परामर्श से, आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा किया जाएगा।
 
विषयः- राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किया जाना।
संदर्भः वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-10/2014/नियम/चार, दिनांक 29.11.2014
यह अनुभव किया गया है कि संदर्भित परिपत्र द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की जारी सुविधा का उपयोग व्यापक रूप से नहीं हो पा रहा है।
2. उपर्युक्त सुविधाजनक प्रक्रिया की राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनर की जानकारी पुनः उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश पुनः उद्धघृत है:-
(अ) डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) की वेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in से संबंधित एप्लीकेशन एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर जनरेट (Generate) किया जाए। पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स, फिंगर प्रिंट स्केनर/आईरिस स्केनर (Finger Print Scanner/Iris Scanner) को एन्ड्रायड टैब स्मार्टफोन/विन्डोंज कम्प्यूटर के यूएसबी (USB) पर प्लग-इन (plug-in) कर स्वयं का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा मोबाईल अथवा दरभाष नंबर दर्ज कर स्वयं को पंजीकृत कर रियल टाईम (Real Time) में “वायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" स्वयं कर सकेंगे।
(ब) उपवर्णित वेवसाईट पर जाकर लोकेट सेन्टर (Locate Center) के माध्यम से अपने निकटतम CSC (Common Service Centre) या बैंक शाखा जहाँ स्केनर की सुविधा उपलब्ध हो, से भी “बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" कर सकेगा।
3. डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) जनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उनके मोबाईल नम्बर पर SMS द्वारा ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी। इसके आधार पर कम्प्यूटर जनरेटेड डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र www.jeevanpramaan.gov.in लवेबसाईट से प्राप्त होगा।
4. यदि कोई पेंशनर/परिवार पेंशन सिस्टम में पूर्व से ही पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में आगामी वर्ष के नवम्बर माह में डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) "बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" करने पर संबंधित बैंक के रिकार्ड में स्वयंमेव अपडेट हो जायेगा।
5. पेंशनर/परिवार पेंशनर, संबंधित बैंक शाखा को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) के संबंध में निम्नलिखित विधियों से अवगत करा सकेंगे (बैंक शाखा भी संबंधित पेंशनर/ परिवार पेंशनर की डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे):
(अ) बैंक शाखायें www.jeevanpramaan.gov.in पर लॉगिन कर पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र को उसके द्वारा दिए गए आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर तथा ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे।
(ब) कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत बैंकों द्वारा डिजीटल लाईफ रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी से स्वयंमेव संबंधित पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) प्राप्त कर, पेंशनर/परिवार पेंशन की जीवित होने की स्थिति को अद्यतन किया जा सकेगा।
(स) पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स संबंधित क शाखा को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) ई-मेल के माध्यम से अथवा SMS के माध्यम से बैंक शाखा को भेज सकेंगे। बैंक शाखा प्राप्त लिंक के द्वारा डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) डाउनलोड कर सकेगी।
6. ऐसे पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स जो कि www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत हैं, उन्हें SMS के द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित तिथि को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्मरण कराया जाएगा।
7. इस नवीन व्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु वेबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in पर लॉग-इन कर अथवा संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. से संपर्क किया जा सकता है। [म.प्र.शा.वि.वि. क्रमांकः एफ 9-10/2014/नियम/चार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019]
 
 
FORM 1
[Sce Rule 46 (1)]
Nomination for Death- Retirement Gratuity
(When the Government Servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member thereof
I Hereby nominate the person/Persons mentioned below who is/are member (s) of my family and confer on him/then the right to receive, on the event of my death while in service of after retirement:-
 
Original Nominee (s)
Alternative Nominec (s)
Name and address of Nominee/Nominees
Relationship with the Government servant
Age
Amount of share of Gratuity Payable  to cash
Name address, relationship and age of person or persons, if any to whom the right conferred on the Nominee Shall pass in the event of the Nominee predeceasing the Government Servant or the Nominee dying after the death of the Government Servant but before receiving payment of Gratuity
Amount of share of Gratuity payable to each
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
 
 
 
 
 
 
 
+The Nomination Supersedes the nomination made by me earlier on ............... which stands cencelled.
Note - (i) The Government Servant Shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent insertion of any name after he has signed.
(ii) Strike out if not applicable.
Dated this................day of..................20...................at witnesses of Signature :
1..................... ............................................
2..................... Signature of Government Servant

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

* The amount/share of the gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominee (s).
(To be filled in by the Head of office)
Nomination by..................... .................................
  Signature of Head Office
Designation..................... Date......................
Office.............................. Designation...............

 

PROFORMA FOR ACKNOWLEDGING THE RECEIPTS OF THE So NOMINATION FORM BY THE HEAD OFFICE
To,
..............................
..............................
I acknowledge the receipt of your nomination, dated the....................../cancellation dated the........ of the nomination made earlier in respect of gratuity in Form........................... and state that it had been fully placed on record.
Place ............................................
Dated the................ Signature of Head Office
  (Designation)
                                                                                      
 
Note - The Government servant is advised that it ould be in the interest/of his nominees, if copies of the nomination and the related notices and acknowledgment are kept in safe custody so that they may be in the position to get the benefits in the event of his death.
 
FORM 2
[Scc Rule 46 (1)]
Nomination for Death-Retirement Gratuity
(When the Government Servant has no family and wishes to nominate one person or more than one person.
I.................... having no family, hereby nominate the person/Persons mentioned below and confer on him/them the right to receive to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by the State Government in the event of any death while in service or after retirement.
 
Original Nominee (s)
Alternative Nominee (s)
Name and address of Nominee/Nominees
Relationship with the Government servant
Age
Amount of share of Gratuity Payable  to cash
Name address, relationship and age of person or persons, if any to whom the right conferred on the Nominee Shall pass in the event of the Nominee predeceasing the Government Servant or the Nominee dying after the death of the Government Servant but before receiving payment of Gratuity
Amount of share of Gratuity payable to each
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
 
 
 
 
 
 
 
+The Nomination Supersedes the nomination made by me earlier on................. which stands canceled.
Note - (i) The Government Servant Shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.
(ii) Strike out if not applicable.
Dated this................ day of................. 20............... at witnesses of Signature :
1..................... ............................................
2..................... Signature of Government Servant
 
* This column should be filed in so as to cover the whole amount of gratuity.
* The amount/share of the gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominee (s).
(To be filled in by the Head of office)
Nomination by..................... .................................
  Signature of Head Office
Designation..................... Date......................
Office.............................. Designation...............
 
 
PROFORMA FOR ACKNOWLEDGING THE RECEIPTS OF THE
NOMINATION FORM BY THE HEAD OF OFFICE
To,
...........................
...........................
I acknowledge the receipt of your nomination, dated the......................./cancellation dated the.. ........... of the nomination made earlier in respect of gratuity in Form.............. and state that it had been fuly placed on record.
Place ............................................
Dated the................ Signature of Head Office
  (Designation)
 
Note - The Government servant is advised that it would be in the interest/of his nominees, if copies of the nomination and the related notices and acknowledgment are kept in safe custody so that they may be in the position to get the benefits beneficiaries in the event of his death.
 
FORM 3
[See Rule 47 (12)]
Details of Family
Name of Government servant.......................
Designation...................................
Date of Birth..................................
Date of appointment......................
 
Details of members of my family as on...........................................
 
S.No.
Name of the Members of "family"*
Date of Birth
Relationship with The Government  servant
Initials the Head of office
Remarks
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
  1.  
 
 
 
 
 
 
I hereby undertake to keep the above partculars up-to-date by notifying to the Audit Officer/Head of Office any addition or alteration.
Place....................... ............................................
Dated the................ Signature of Government Servant
 
Family for this purpose means –
(a) wife or wives in the case of a male Government servant;
(b) husband, in the case of female Government servant'
(c) Sons below twenty five years of age and unmarried daughters below twenty five years of age, including such son or daughter adopted legally before retirement.
Note – Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.
(To be filled in by the Head of Office)
Details of family : ......................................
Filed by Signature of Head Office
Designation............................ Date...............................
Office..................................... Designation....................
 
 
FORM 4
[See Rule 48 (7)]
Nomination for Non-Contributory Family Pension
I....................... hereby nominate the person mentioned below who are members of family to receive in the order shown below the non-contributory family person which may be granted by the State Government in the event of my death :--
 
Name and address of nominee
Relationship with the Government servant
Age
Whether married or unmarried
(1)
(2)
(3)
(4)
 
 
 
 
 
*This nomination supersedes the nomination made by me earlier on................ which stands cancelled.
* (Strikeout, if not applicable).
Note – The Government servant should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.
Dated this ............... day of....................19............... at.................
Witnesses to Signature :
1..................... ............................................
2..................... Signature of Government Servant
  Designation
 
 
(To be filled in by the Head of Office)
Nomination by..................... .................................
Designation..................... Signature of Head of Office
Office.............................. Date......................
 
 
PROFORMA FOR ACKNOWLEDGING THE RECEIPTS OF THE NOMINATION
FORM BY THE HEAD OF OFFICE
To,
...........................
...........................
I acknowledge the receipt of your nomination, dated the............/cancellation dated the........... of the nomination mode earlier in respect of non-contributory family Pension in Form ....................... and state that it had been duly placed on record.
Place ............................................
Dated the................ Signature of Head Office
  (Designation)
 
 
[FORM 30]
(See rule 47 (14) (b) (ii)
(Form of application for authorisation of family pension of spouse from post dan retrial marriage and children born after retirement)
(To be filled in Triplicate and submitted to the Head of Office, from where the Pensioner retired)
To,
(Head of Office)
Sir/Madam
I am to inform you that I have married/remarried on.................I am giving below the necessary particulars of my spouse/children born after retirement of such marriage for necessary endorsement on my Pension Payment Order (P. P. O.) –
1. Name of the pensioner.....................................
(as recorded in the P.P.O.)
2. Date of retirement.............................................
3. Post held at the time.........................................
of retirement.
4. Details of the P. P. O........................................
(a) No. & date.......................................................
(b) Designation of.................................................
issuing authority
5. Address -
(a) Permanent.....................................................
(b) Postal ............................................................
6. Details of pension............................................
Desbursing Authority :
1. Station.............................................................
2. Name of Treasury/sub-treasury/or Bank ....................................
7. (a) Details of family as furnished at the time of retirement;
 
S.NO.
Name(s) and Address  (es) of member(s) of family
Relationship with the pensioner
Marital status in case of daughters
Date of Birth of children
Whether children  are physically handicapped
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
(Please attach certified copies of medical certificate regarding handicap.)
 
(b) If the application is........................................................
fore inclusion of post
retiral spouse, the date
of death/divorce of the
previous spouse (Please
enclose certified copy
of death certificate/divorce
decree)
8. Name of husband/wife of........................................................
post retiral marriage
9. Particulars of children born after retirement :-
 
S.NO.
Name(s) and Address  (es) of number(s) of family
Relationship with the pensioner
Date of Birth
Whether children  are physically handicapped
1
2
3
4
6
 
 
 
 
 
 
(Please attach certified copies of medical certificate regarding handicap.)
Verification :-
I certify that the particulars furnished above are correct.
Signature of pensioner.........................
Name...................................................
Place...................................................
Date....................................................
11. Attestaion :-
1. (1) Signature.............................
(ii) Name.......................................
(iii) Full designation.......................
and address of the officer
2. (i) Signature..............................
(ii) Name.......................................
(iii) Full designation......................
and address of the officer
Note :- (1) Attestation would be done by two Gazetted Officers.
(2) Two joint Photograph duly attested of the pensioner and spouse referred to in Column 8 above should be enclosed with the application.