Updated: May, 13 2025

अध्याय 3

साधारण अपवाद

धारा -14. विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य  - कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं ।

 

दृष्टांत

(क) विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया ।

(ख) न्यायालय का अधिकारी क, म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक् जांच करने के पश्चात्, यह विश्वास करके कि यही म है, य को गिरफ्तार कर लेता है। क ने कोई अपराध नहीं किया ।

 

 

CHAPTER IIl

GENERAL EXCEPTIONS

Section 14. Act done by a person bound, or by mistake of fact believing himself bound, by law. - Nothing is an offence which is done by a person who is, or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be, bound by law to do it.

Illustrations.

(a) A, a soldier, fires on a mob by the order of his superior officer, in conformity with the commands of the law. A has committed no offence.

(b) A, an officer of a Court, being ordered by that Court to arrest Y, and, after due enquiry, believing Z to be Y, arrests Z. A has committed no offence.