सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
Updated: Nov, 30 -0001
धारा -20. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य - कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है ।
Section 20. Act of a child under seven years of age.- Nothing is an offence which is done by a child under seven years of age.