अवकाश वेतन
Updated: Dec, 22 2025
34 - अवकाश वेतन.-
(1) शासकीय सेवक, जो अवकाश पर प्रस्थान करता है, को उसके अवकाश पर के तुरन्त पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी:
परन्तु यदि कोई शासकीय सेवक भारत में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रहते हुए अपने मूल पद /संवर्ग में पदावनत होने पर बिना प्रत्यावर्तित पद पर कार्यभार ग्रहण किए, अर्जित अवकाश पर प्रस्थान करता है, तो उसे उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन आहरण करने की पात्रता होगी, जो यदि उसकी उच्च पद पर नियुक्ति नहीं हुई होती, तो अर्जित अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व उसने आहरित किया होता।
(2) अर्द्ध वेतन अवकाश अथवा अदेय अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उपनियम (1) में निर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
(3) लघुकृत अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उपनियम (1) के अन्तर्गत स्वीकार्य राशि के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
(4) असाधारण अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी।
(5) (क) ऐसा शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा सेवा से त्याग पत्र दे देता है, के प्रकरण में, यदि पूर्व में उपभोग किया गया अवकाश उसके लेखे में जमा अवकाश से अधिक होता है, और अवकाश वेतन का अधिक भुगतान किया गया है तो उसका आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
(ख) जिस शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत किया जाता है या पृथक किया जाता है या जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, यदि उसके द्वारा पूर्व में उपभोग किए गए अवकाश की अवधि नियम 26 के उपनियम 2 (ख) के अधीन जमा हुए अवकाश से अधिक होती है, तो ऐसे प्रकरणों में अवकाश वेतन के अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।