Updated: Nov, 30 -0001

59. निरसन और व्यावृत्ति - (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 एवं इसके अधीन समय-समय पर जारी निर्देश निरसित हो जाएंगे।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के निरसित होने पर भी उन नियमों के अधीन किसी शासकीय सेवक के संबंध में की गई कार्यवाही या कोई अवकाश, जो अर्जित किया या स्वीकृत किया या लेखे में जमा किया गया है, निरस्त नही होगा।

(3) इन नियमों के अधीन अवकाश स्वीकृत करने के उद्देश्यों के लिए नियमों में प्रत्यायोजित शक्तियां ही लागू होंगी।