Updated: Jul, 01 2019

 

50. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना -- (1) किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियाँ या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा ।

(2) जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करता है, वहाँ वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे।

 

50. Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail - (1) Every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. 

(2) Where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf.

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