Updated: Jul, 23 2019

 

62. समन की तामील कैसे की जाए -- (1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक-सेवक द्वारा की जाएगी। 

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

 

62. Summons how served -- (1) Every summons shall be served by a police officer, or subject to such rules as the State Government may make in this behalf, by an officer of the Court issuing it or other public servant.

(2) The summons shall, if practicable, be served personally on the person summoned delivering or tendering to him one of the duplicates of the summons.

(3) Every person on whom a summons is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefor on the back of the other duplicate.