Updated: Jul, 23 2019

 

69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील -- (1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहाँ वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यत यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है।

 

69. Service of summons on witness by post — (1) Notwithstanding anything contained in the preceding sections of this Chapter, a Court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

(2) When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received, the Court issuing the summons may declare that the summons has been duly served.