Updated: Jul, 23 2019

 

76. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना -- पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारण्ट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को (धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए) अनावश्यक विलम्ब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है :

परन्तु ऐसा विलम्ब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घण्टे से अधिक नहीं होगा।

 

76. Person arrested to be brought before Court without delay --- The police officer or other person executing a warrant of arrest shall (subject to the provisions of section 71 as to security) without unnecessary delay bring the person arrested before the Court before which he is required by law to produce such person :

Provided that such delay shall not, in any case, exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court.