Updated: Mar, 28 2020

 

11. “अन्तर्देशीय लिखत'' -- भारत में लिखित या रचित और भारत में देय किया गया या भारत में निवासी किसी व्यक्ति, पर लिखित वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक अन्तर्देशीय लिखत समझा जाएगा ।

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11. "Inland instrument" – A promissory note, bill of exchange or cheque drawn or made in India and made payable in, or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument.

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