Posted on 25 Nov, 2018 12:46 pm

 

भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व, अर्थात् 26 नवम्बर की सायं 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक “शुष्क दिवस” घोषित किया है। इसी के साथ प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी 3 किलोमीटर तक मदिरा निषेध के आदेश संबंधित राज्य सरकारों ने जारी किये हैं। यह व्यवस्था पुनर्मतदानों के दिनों में भी लागू रहेगी। आयोग के निर्देशानुसार इस अवधि में मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला, सार्वजनिक और निजी स्थान के साथ-साथ गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध हैं, उन्हें भी “शुष्क दिवस” की समयावधि में शराब बिक्री सेवा की अनुमति नहीं होगी। स्प्रिटयुक्त, किण्वित, तरल अथवा मादक पदार्थ, शराब और वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ न विक्रय किये जायेगें, न दिया जाएगा, न वितरित किये जायेंगे और कब्जे में पाये जाने पर निषेधात्मक कार्यवाही होगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह तक की सजा या 2000 रूपये तक का जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा। विधानसभा चुनाव, 2018 की मतगणना 11 दिसंबर के दिन भी “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को “शुष्क दिवस”के संबंध में कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

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