Updated: Mar, 29 2020

 

अध्याय 7

वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चैकों पर दायित्व से उन्मोचन के विषय में

 

82. दायित्व से उन्मोचन -- परक्राम्य लिखत के रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक का अपनेअपने दायित्व से उन्मोचन

(क) रद्दकरण द्वारा ---- उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक का नाम उसे उन्मोचित करने के आशय से रद्द कर देता है, और ऐसे धारक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है;

(ख) निर्मुक्ति द्वारा -- उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक को अन्यथा उन्मोचित कर देता है और ऐसे उन्मोचन की सूचना के पश्चात् ऐसे धारक के अधीन हक व्युत्पन्न करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है।

(ग) संदाय द्वारा -- उसमें के सब पक्षकारों के प्रति उस दशा में हो जाता है जिसमें कि वह लिखत वाहक को संदेय है, या उस पर निरंक पृष्ठांकन कर दिया गया है और ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक ने उस पर शोध्य रकम का सम्यक्-अनुक्रम में संदाय कर दिया है ।

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CHAPTER VII

OF DISCHARGE FROM LIABILITY ON NOTES, BILLS AND CHEQUES

 

82. Discharge from liability -- The maker, acceptor or indorser respectively of a negotiable instrument is discharged from liability thereon

(a) by cancellation — to a holder thereof who cancels such acceptor's or indorser's name with intent to discharge him, and to all parties claiming under such holder;

(b) by release — to a holder thereof who otherwise discharges such maker, acceptor or indorser, and to all parties deriving title under such holder after notice of such discharge;

(c) by payment — to all parties thereto. if the instrument is payable to bearer, or has been indorsed in blank, and such maker, acceptor or indorser makes payment in due course of the amount due thereon.