Updated: Feb, 17 2021

Rule 3 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 3. परिभाषायें (Definitions) -- (1) (ए) "आडिट आफीसर" से अभिप्रेत है लेखा तथा लेखा परीक्षा अधिकारी चाहे उसका कार्यालयीन पद कुछ भी हो, जो शासकीय सेवक के वेतन और भत्तों अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के पेंशन के भुगतान को प्राधिकृत करता है।

(बी) "औसत उपलब्धियाँ" (Average Emoluments) से अभिप्रेत है नियम 31 के अनुसार औसत उपलब्धियाँ;

(सी) "बच्चा" (Child) से अभिप्रेत है शासकीय सेवक का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री जो [25 वर्ष] की आयु से कम है और अभिव्यक्ति “बच्चों" (Children) का अर्थ तदनुसार ही लगाया जायेगा। ['बच्चा' की परिभाषा में आयु 25 वर्ष की गई। अधि क्र. एफ बी/25/18/95/PWC/ चार दि. 22.6.96 (29.11.94 से प्रभावशील)]

(डी) "उपलब्धियाँ" (Emoluments) से अभिप्रेत है नियम 30 में परिभाषित उपलब्धियाँ;

(ई) “परिवार पेंशन" (Family Pension) से अभिप्रेत है नियम 47 के अन्तर्गत अनुज्ञेय अंशदायी पारिवारिक पेंशन और इसमें नियम 48 के अन्तर्गत अनुज्ञेय गैर-अंशदायी पारिवारिक पेंशन भी शामिल है;

(एफ) "बाह्य सेवा" (Foreign Service) से अभिप्रेत उस सेवा से है, जिसमें शासकीय सेवक अपना वेतन शासन की स्वीकृति से, भारत की संचित निधि अथवा केन्द्र शासित राज्यों की संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त करता है;

(जी) ''फार्म" (Form) से अभिप्रेत है इन नियमों के संलग्न फार्म;

(एच) “शासन" (Government) से अभिप्रेत है राज्य शासन;

(आई) "उपदान" (Gratuity) से शामिल हैं:

(1) "सेवा उपदान" (Service Gratuity) जो नियम 43 के उप नियम (1) के अन्तर्गत भुगतान योग्य है;

(2) "मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपदान" (Death-cum-Retirement Gratuity) कि जो नियम 44 के उपनियम (1) के अन्तर्गत भुगतान योग्य है; और

(3) "अवशिष्ट उपदान" (Residuary Gratuity) जो नियम 44 के उपनियम (2) के अन्तर्गत भुगतान योग्य है;

(जे) “विभाग प्रमुख" (Head of Department) में शामिल हैं-

(1) वे अधिकारी जो राज्य शासन द्वारा विभाग प्रमुख घोषित किये गये हैं;

(2) अन्य कोई प्राधिकारी जिसे राज्य शासन विभाग प्रमुख की शक्तियों प्रत्यायोजित करे;

[(के) "कार्यालय प्रमुख" (Head of Office) से अभिप्रेत है किसी स्थानीय कार्यालय का राजपत्रित अधिकारी, जहां शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाएं, सेवानिवृत्ति के समय संधारित हो रही हैं।] [वि.वि. अधि. क्र. बी. 25/2/98/PWC/चार दि. 1.4.18 से संशोधित।]

(एल) "शासन द्वारा नियंत्रित स्थानीय विधि" (Local Fund Administered by Government) से अभिप्रेत है विधि का प्रभाव डालने वाले अथवा नियम के द्वारा शासन के नियंत्रणाधीन आने वाले और जिसके व्यय पर शासन का पूर्ण और सीधा नियंत्रण हो ऐसे किसी संकाय की स्थानीय निधि;

(एम) "अवयस्क" (Minor) से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं;

(एन) “पेंशन" (Pension) में सिवाय इसके कि जब उसका प्रयोग उपदान के खंड में किया जाये, उपदान शामिल हैं;

[(ओ) “पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" (Pension Sanctioning Authority) से अभिप्रेत है शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति के समय, उसके द्वारा धारित पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी;] [वित्त विभाग क्र. एफ. बी. -6/3/81/आर-2/चार, दिनांक 20 मार्च 1981 द्वारा संशोधित।]

(पी) "अर्हतादायी सेवा" (Qualifying Service) से अभिप्रेत है राज्य शासन के अधीन पेंशन योग्य सेवा में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि के बीच की कालावधि जो इन नियमों के अधीन पेंशन और उपदान के उद्देश्यों के लिये संगणना में ली जाती है और उसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेश अथवा नियम के अधीन अर्हतादायी कालावधि शामिल है;

(क्यू) "सेवानिवृत्ति लाभ" (Retirment Benefits) में पेंशन, सेवा उपदान, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान जहां अनुज्ञेय है, शामिल हैं।

(आर) 'कोषालय' में उप-कोषालय शामिल है

(2) इसमें जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और जो परिभाषित नहीं है, किंतु मूलभूत नियमों (Fundamental Rules) में परिभाषित हैं, का अर्थ क्रमशः वही होगा जो कि उन नियमों में नियत है।