Updated: Feb, 17 2021

Rule 4 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 4. ऐसी सेवाओं और पदों से स्थानान्तरित शासकीय सेवक, जिन्हें ये नियम लागू नहीं होते हैं (Government Service transferred from services and posts to which these Rules do not apply) - (1) शासकीय सेवक किसी ऐसी सेवा अथवा पद से, जिस पर ये नियम लागू नहीं हैं, ऐसी सेवा अथवा पद पर स्थायी रूप से स्थनान्तरित हो जाता है, जिस पर ये नियम लागू हैं, को तथा समस्त शासकीय सेवक, जो इन नियमों के प्रभावशील होने की तिथि को सेवारत हैं, इन नियमों के अधीन होंगे।

परन्तु ऐसे प्रत्येक शासकीय सेवक को छूट होगी कि वह उसके स्थायी स्थानान्तरण के प्रसारित आदेश के दिनांक से, तीन माह के भीतर अथवा राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर, अथवा यदि वह उस दिन अवकाश पर है तो अपने अवकाश की वापसी से तीन माह के भीतर, जो भी बाद में हो, इन नियमों के लागू होने के दिनांक के तत्काल पूर्व अथवा उसके स्थानांतर की तिथि पर, जैसा भी प्रकरण हो, जिन पेंशन नियमों के अधीन वह था, बने रहे का चयन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन किये गये विकल्प का प्रयोग उस अधिकारी को, जिसके अधीन वह पदस्थ है अथवा स्थानान्तर के पश्चात् पदस्थ किया गया है, को और राजपत्रित अधिकारी, जिसका वेतन स्थापना देयक पर आहरण नहीं किया जाता है, के प्रकरण में सम्बन्धित आडिट आफिसर को संसूचित किया जायेगा।

(3) जहां विहित समयावधि के भीतर सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा मृत्यु के पूर्व, जो भी पहले हो, विकल्प प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो वहां ये नियम स्वतः लागू होंगे।