Updated: Feb, 18 2021

Rule 11 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 11. भारत के बाहर किसी शासन के अधीन सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार (Employment after Retirment under a government Outside India) - यदि कोई पेंशनर जो सेवा निवृत्ति के तत्काल पूर्व, राज्य शासन के अधीन, चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य किसी पद पर पदस्थ या, भारत के बाहर किसी भी शासन के अधीन रोजगार ग्रहण करना चाहता है तो उसे ग्रहण करने के लिये वह राज्य शासन से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा और ऐसा पेंशनर जो बगैर उचित अनुमति के ऐसा कोई रोजगार ग्रहण करता है, तो उसे उस अवधि के लिये जिसमें वह इस प्रकार नियोजित होता हैं अथवा ऐसी लम्बी अवधि के लिये, जैसा कि शासन निर्देशित करे, पेंशन भुगतान योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए "भारत के बाहर किसी शासन के अधीन रोजगार" अभिव्यक्ति में, भारत के बाहर किसी शासन के पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन कार्यरत किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निगम अथवा किसी अन्य संस्था का वह रोजगार जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन है जिसका कि भारत शासन सदस्य नहीं है, सम्मिलित हैं।