Updated: Feb, 18 2021

Rule 12 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

अध्याय 3

अर्हतादायी सेवा

(Qualifying Service)

नियम 12. अर्हतादायी सेवा का प्रारंभ (Commencement of Qualifying Service) - (1) क्षतिपूरक उपदान के सिवाय, किसी शासकीय सेवक की सेवा, जब तक वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता अर्हता प्राप्त नहीं करती है, परन्तु इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात उन व्यक्तियों के प्रकरणों में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के दिनांक को सेवारत थे और जिनके प्रकरण में कम आयु सीमा विहित है, लागू नहीं होगी।

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को वह किसी पद का जिस पर वह पहली बार स्थायी अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से नियुक्त हुआ है, कार्यभार ग्रहण करता है।