Updated: Feb, 18 2021

Rule 13 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 13. शर्ते जिनके अधीन सेवा अर्हता प्राप्त करती है (Conditions subject to which service qualifies) - (1) किसी शासकीय सेवक की सेवा तब तक अर्हता प्राप्त नहीं करेगी जब तक कि उसका कार्य और वेतन शासन द्वारा नियमित अथवा निश्चित शर्तों के अधीन नहीं दिया जाता है।

(2) उपनियम (1) के उद्देश्यों के लिये 'सेवा' से अभिप्रेत है- शासन के अधीन किसी पद के विरुद्ध उस सेवा से है जो राज्य की संचित निधि से, शासन द्वारा भुगतान किया जाता हो तो तथा जिसे पेंशन के अयोग्य (नॉन पेंशनेबल) घोषित नहीं किया गया है।