Updated: Feb, 18 2021

Rule 15 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 15. शिशिक्षु की हैसियत से सेवा की गणना (Counting of service as Apprentice) - उन प्रकरणों को छोड़कर जहां अनुज्ञेय पेंशन नियमों के अधीन उस समय की गई सेवा अर्हतादायी है, शिशिक्षु के रूप में की गई सेवा अर्हतादायी नहीं होगी।