Updated: Feb, 18 2021

Rule 15A of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

[नियम 15--तदर्थ सेवा की गणना- तदर्थसेवा अर्हकारी होगी; यदि-

(क) तदर्थ नियुक्ति नियमित पद के विरुद्ध थी तथा नियुक्ति बिना सेवा में व्यवधान नियमित की गई है, अथवा

(ख) उच्च पद पर तदर्थ नियुक्ति स्थायी, स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में धारित निम्न पद से पदोन्नति होने पर की गई थी।]

[वि. वि. अधिसूचना क्र. F.B.-25/9/96/PWC/IV, दिनांक 17.4.96 द्वारा स्थापित तथा दिनांक 1.6.1976 से लागू।]

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय
आदेश

भोपाल, दिनांक 21/02/2018

क्रमांक एफ 9-2/2018/17/मेडि-1 :: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तत्कालीन चिकित्सकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से समय-समय पर स्वीकृत एवं रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध तदर्थ रूप से चिकित्सकों की नियुक्तियाँ की गई तदुपरांत समय-समय पर तदर्थ चिकित्सकों को नियमित किया गया।

2. उपरोक्तानुसार तदर्थ सेवा से नियमित चिकित्सकों को सेवा निवृत्ति उपरांत पेंशन प्रकरण में तदर्थ सेवा को जोड़ने के संबंध में जिला कोषालयों द्वारा आपत्तियाँ ली जाने की जानकारी विभाग में प्राप्त हुई हैं।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा .प्र. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 के नियम "15-" के अनुसार तदर्थ से नियमित चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उपरांत उनकी पेंशन के निराकरण हेतु तदर्थ सेवा को पेंशन गणना में मान्य करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(अजय नथानियल)
अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन