Updated: Feb, 18 2021

Rule 16 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 16. संविदा सेवा की गणना (Counting of service on contract) - (1) कोई व्यक्ति जो प्रारंभ में शासन द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये संविदा पर नियुक्ति किया गया है और तत्पश्चात् बिना किसी व्यवधान के उसी अथवा अन्य पद पर नियमित हैसियत में पेंशन योग्य स्थापना पर नियुक्त किया जाता है तो वह विकल्प दे सकता है कि या तो-

(ए) ब्‍याज सहित अंशदायी भविष्य निधि तथा सेवा के लिये अन्य क्षतिपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, शासकीय अंशदान प्रतिधारित करे; अथवा

(बी) खण्ड (ए) में संदर्भित वित्तीय लाभ शासन को लौटाने का, अथवा यदि वे उसे भुगतान नहीं किय गये हैं तो उन्हें छोड़ने का, और जिस लिए उपरोक्त वित्तीय लाभ अनुज्ञेय हैं, उनके बदले में सेवा की गणना कराने की सहमति देने का।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत, पेंशन योग्य सेवा में स्थानान्तर के आदेश प्रसारित होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अथवा शासकीय सेवक उस दिन अवकाश पर है तो उसके अवकाश से लौटने के तीन माह के भीतर, जो भी बाद में हो, आडिट आफिसर को सूचित करते हुए कार्यालय प्रमुख को विकल्प संसूचित किया जायेगा।

(3) यदि उपनियम (2) में सन्दर्भित अवधि के भीतर कार्यालय प्रमुख को कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो, यह मान लिया जायेगा कि शासकीय सेवक ने संविदा पर की गई सेवा के लिये उसे देय अथवा भुगतान कर दिये गये वित्तीय लाभों को अवधारित रखने का विकल्प दे दिया है।