Updated: Feb, 18 2021

Rule 25 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 25. बहाल होने पर पूर्व सेवा की गणना (Counting of past service on reinstatement) - (1) कोई शासकीय सेवक जो सेवा से पदच्युत (Dismissed), पृथक (Removed) अथवा अनिवार्य-सेवानिवृति (Compulsorily Retired from Service) किया जाता है परन्तु बाद में पुनः स्थापित कर दिया जाता है तो वह पूर्व -सेवा को संगणित कराने की पात्रता रखता है।

(2) पदच्युति; पृथक्करण अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के कारण व्यवधान की अवधियाँ, पुनः स्थापित होने पर अर्हतादायी सेवा के रूप में संगणित की जाती हैं।