Updated: Feb, 18 2021

Rule 24 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 24. पदच्युति अथवा पृथक्करण पर सेवा का हरण (Forfeiture of service on dismissal or removal) - शासकीय सेवक की सेवा अथवा पद से पदच्युति अथवा पृथक्करण किए जाने पर उसकी पूर्व सेवा का स्वतः ही हरण हो जाता है।