Updated: Feb, 22 2021

Rule 58 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 58. सेवा का प्रमाणीकरण (Verification of Service) - (1) (ए) कार्यालय प्रमुख शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका और सर्विस रोल, यदि कोई हों, की जाँच करेगा और स्वयं समाधान करेगा कि क्या सम्पूर्ण सेवाकाल के लिये सत्यापन का वार्षिक प्रमाण-पत्र नियम 29 के उपनियम (3) में उल्लेशित भाग को छोड़कर, उससे अंकित है।

(बी) सेवा का अप्रमाणित भाग अथवा भागों के सम्बन्ध में वह उसे अथवा उन्हें, जैसा भी प्रकरण हों, वेतन देयकों, भुगतान पत्रकों अथवा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापन करने की व्यवस्था करेगा और सेवा पुस्तिका अथवा सर्विस-रोल में, जैसा भी प्रकरण हो, आवश्यक प्रमाणपत्रों को अंकित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रीति से यदि किसी अवधि की सेवा इसलिये सत्यापित की जाना संभव नहीं है कि उस अवधि में सेवा शासकीय सेवक द्वारा अन्य कार्यालय अथवा विभाग में व्यतीत की गई है तो सत्यापन के लिये उस कार्यालय प्रमुख अथवा विभाग प्रमुख, जैसा भी प्रकरण हो, को लिखा जाएगा जहाँ शासकीय सेवक उस अवधि के दौरान कार्यरत रहा है।

(3) (ए) उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) में निर्दिष्ट रीति से यदि शासकीय सेवक द्वारा की गई सेवा का कोई भाग सत्यापित करना संभव नहीं है तो शासकीय सेवक सादे कागज पर एक लिखित कथन प्रस्तुत करेगा कि उसने उस अवधि में वास्तव में सेवा की है और ऐसी घोषणा के समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा और उस कथन की सत्यता के विषय में समस्त जानकारी देगा जिसे प्रस्तुत करने अथवा देने में वह समर्थ है।

(बी) कथित सेवा की अवधि के सम्बन्ध में, शासकीय सेवक द्वारा लिखित कथन और प्रस्तुत साक्ष्य और दी गई जानकारी पर विचार कर कार्यालय प्रमुख, यदि संतुष्ट होता है तो उस शासकीय सेवक की पेंशन संगणना के उद्देश्यों के लिये वैसी व्यतीत की गई सेवा का भाग स्वीकार करेगा।