Updated: Feb, 22 2021

Rule 62 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 62. कोषालय अथवा कार्यालय प्रमुख के यहाँ से उपदान के अवशेष का आहरण (Drawal of balance of Gratuity from Treasury or from Head of Office) - (1) शासकीय सेवक को विकल्प है कि उपदान की अवशेष राशि का भुगतान, उस कोषालय से, जहाँ से अंतिम पेन्शन का भुगतान इच्छित है अथवा कार्यालय प्रमुख के मार्फत प्राप्त करें।

(2) जहाँ ऐसा शासकीय सेवक कार्यालय प्रमुख के मार्फत उपदान की अवशेष राशि प्राप्त करना चाहता है वहाँ इस निमित्त वह अपना विकल्प, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व, लिखित में कार्यालय प्रमुख को संसूचित करेगा

(3) नियम 63 के उपनियम (4) में यथा उपबंधित अनुसार आडिट आफिसर द्वारा आवश्यक प्राधिकार जारी करने के पश्चात्, कार्यालय प्रमुख उपदान की अवशेष धनराशि के आहरण और संवितरण के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।