Updated: Feb, 22 2021

Rule 63 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 63. आडिट आफिसर द्वारा अन्तिम पेन्शन और उपदान का प्राधिकार (Authorisation of final pension and gratuity by the Audit Officer) - (1) नियम 59 में संदर्भित पेन्शन कागजातों के प्राप्त होने पर आडिट आफिसर, अपेक्षित जाँच पड़ताल करेगा तथा [प्ररूप 6 'ख'] पर अपना आडिट मुखांकन अंकित करेगा, और सेवा निवृत्ति के कम से कम दो माह पूर्व अंतिम पेन्शन और उपदान की धनराशि का निर्धारण करेगा;

[म.प्र. शा. वि. वि. क्र. एफ-9-11-2002 नियम/चार, दिनांक 2-8-03 द्वारा संशोधित।]

परन्तु यदि आडिट आफिसर किसी भी कारण से, कथित धनराशि निर्धारित करने में असमर्थ है तो वह कार्यालय प्रमुख को तथ्य संसूचित करेगाः

टिप्पणी- अपेक्षित जाँच पड़ताल से आशयित है सम्पूर्ण सेवा पुस्तिका अथवा अभिलेख का सर्वांगीण योग अथवा आडिट करना नहीं है बल्कि केवल हस्तगत तत्कालिक उद्देश्य अर्थात् पेन्शन कागजातों की तैयारी की सीमित समीक्षा करना है। इसी प्रकार पेन्शन कागजात तैयार करने वाले कार्यालय अथवा आडिट आफिस में उपलब्धियों के सही होने की जाँच-पड़ताल, अतीत में वापस जाकर, व्यापक परीक्षण करने का नहीं है। पूर्ववर्ती जाँच पड़ताल, सेवा निवृत्ति की तिथि से पूर्व में अंतिम 12 माह में होना आवश्यक है होना चाहिए और यह (जाँच-पड़ताल) किसी भी प्रकरण में अधिकतम 24 माह के पूर्व की नहीं होगी।

(2) (ए) यदि पेन्शन, उसी आडिट सर्कल में भुगतान योग्य है तो सेवानिवृत्ति की तिथि से, एक माह पूर्व ही अग्रिम रूप से आडिट आफिसर, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के आदेश सहित पेन्शन भुगतान आदेश तैयार करेगा।

(बी) पेन्शन का भुगतान, शासकीय सेवक के स्थापना में नहीं रहने की तिथि से प्रभावशील होगा।

(सी) पूर्वानुमानित पेन्शन के रूप में कार्यालय प्रमुख द्वारा किये गये भुगतान का समायोजन अंतिम पेन्शन की बकाया राशि से होगा।

(3) आडिट आफिसर, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरुद्ध बकाया धनराशि, यदि कोई हो और पूर्वानुमानित उपदान के रूप में भुगतान की गई धनराशि को समायोजित करने के पश्चात्, उपदान के भुगतान के लिये प्राधिकृत करेगा। यदि ऐसा उपदान उसके आटिड सर्कल में भुगतान योग्य है तो आडिट आफिसर उसके भुगतान के लिये एक आदेश तैयार करेगा।

(4) यदि शासकीय सेवक ने उपदान की शेष धनराशि, कार्यालय प्रमुख के मार्फत प्राप्त करने का विकल्प दिया है तो पूर्वानुमानित उपदान के रूप में भुगतान की गई धनराशि सहित, यदि कोई हो, बताते हुए, कार्यालय प्रमुख, शासकीय सेवक को भुगतान करने के पूर्व समायोजित करेगा, कोषालय अधिकारी को सूचना देते हुए आडिट आफिसर इस निमित्त आवश्यक प्राधिकार जारी करेगा।

(5) पेन्शन भुगतान आदेश और उपदान भुगतान आदेश जारी किये जाने के तथ्य की जानकारी कार्यालय प्रमुख को तत्काल दी जावेगी और जिन पेन्शन-कागजातों की आवश्यकता नहीं है उन्हें वापस लौटा दिया जावेगा।

(6) आडिट आफिसर पूर्वानुमानित पेन्शन चालू रहने की अवधि में भी उपदान की अवशेष धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सकता है बशर्ते कि उपदान धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित कर ली गई हो और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय वसूली बकाया न हो।

(7) यदि पेन्शन और उपदान की धनराशि का भुगतान किसी अन्य आडिट सर्कल में किया जाना है तो आडिट, कार्यालय प्रमुख के द्वारा पूर्वानुमानित पेन्शन और उपदान के मद्दे भुगतान की गई धनराशि की जानकारी प्राप्त करेगा और आडिट मुखांकन और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, यदि प्राप्त हो गया हो, के साथ [प्ररूप 6 ख] की प्रति के साथ उस सर्कल के आडिट आफिसर को भेजेगा जिसे पेन्शन भुगतान आदेश तैयार करना हैं :

[नियम 64 वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एफ. बी. 6/8/89/नि-2/चार, 90, दिनांक 12 दिसम्बर,1990 द्वारा संशोधित।]

परन्तु कार्यालय-प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित पूर्वानुमानित पेन्शन और उपदान की धनराशि का समायोजन उस आडिट आफिसर द्वारा किया जावेगा जिसके सर्कल में पूर्वानुमानित पेन्शन और उपदान की धनराशि भुगतान की गई थी।

(8) यदि कार्यालय-प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित पूर्वानुमानित पेन्शन की धनराशि, आडिट आफिसर द्वारा, निर्धारित पेन्शन से अधिक पाई जाती है तो आधिक - धनराशि कोउपदान के अवशेष में से समायोजित करना अथवा अधिक धनराशि, भविष्य में भुगतान होने वाली पेन्शन में से कटौती कर वसूली करना, यह आडिट आफिसर पर निर्भर करेगा।

(9) यदि कार्यालय प्रमुख द्वारा संवितरित, पूर्वानुमानित उपदान की धनराशि आडिट आफिसर द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित धनराशि से अधिक होना प्रमाणित होती है तो उपदान प्राप्त कर्ता से अधिक राशि की वापसी की अपेक्षा नहीं की जायेगी।