Updated: Feb, 24 2021

Rule 70 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 70. नियम 69 में उल्लिखित मृतक [..........] शासकीय सेवक के सम्बन्ध में अन्तिम परिवार पेन्शन और उपदान के अवशेष का प्राधिकार (Authorisation of final Family pension and balance of gratuity in respect of a deceased Government servant referred to in Rule 69) - (1) नियम 69 के उपनियम (5) और (6) में उल्लिखित दस्तावेज प्राप्त होने पर आडिट आफिसर शासकीय सेवक की मृत्यु की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर अपेक्षित जाँच पड़ताल कर प्ररूप 6घ] पर अपना आडिट मुखांकन अंकित करेगा और अन्तिम परिवार पेन्शन और उपदान की धनराशि अवधारित करेगाः [वि. वि. अधि. क्र. बी 6-1-77/नि-2/चार/दि. 1.2.77 द्वारा विलोपित।]

[वि. वि. अधि. क्र. एफ. 9-11-2002/नियम/चार/दि. 2.8.03 से प्ररूप '' स्थापित 11. 10. 2002 से प्रभावशील।]

परन्तु यदि आडिट आफिसर किन्हीं कारणों से उपर्युक्त कथित अवधि में धनराशि का निर्धारण करने में असमर्थ है तो वह यह तथ्य कार्यालय -प्रमुख को संसूचित करेगा।

(2) (ए) यदि परिवार पेन्शन उसी के आडिट सर्कल में भुगतान योग्य है तो आडिट आफिसर पेन्शन भुगतान आदेश तैयार करेगा।

(बी) शासकीय सेवक की मृत्यु जिस तिथि को हुई उसकी अगली तिथि से परिवार पेन्शन का भुगतान प्रभावशील होगा।

(सी) कार्यालय-प्रमुख द्वारा जिस अवधि के लिये परिवार पेन्शन आहरित और संवितरित की गई थी, उसके सम्बन्ध में पूर्वानुमानित परिवार पेन्शन की धनराशि, कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित कोषालय अधिकारी को सूचित की जावेगी जो उसके द्वारा ऐसी परिवार पेंशन के अन्तिम भुगतान से समायोजित की जावेगी।

(3) (ए) पूर्वानुमानित उपदान के रूप में कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान की गई धनराशि सहित शासकीय सेवक के विरूद्ध बकाया धनराशि, यदि कोई हो, का समायोजन करने के पश्चात् आडिट आफिसर उपदान का भुगतान प्राधिकृत करेगा।

(बी) नियम 69 के उपनियम (5) के अधीन रोकी गई उपदान की धनराशि का समायोजन पश्चात्वर्ती अभिनिश्चित और निर्धारित शासकीय बकाये के विरुद्ध आडिट आफिसर द्वारा किया जावेगा और अवशेष यदि कोई हो, नियम 66 के उपनियम (3) के खण्ड (ए) में संदर्भित अवधि समाप्त होने के पश्चात् दावेदार अथवा दावेदारों को मुक्त (भुगतान) कर दी जावेगी।

(सी) यदि उपदान का भुगतान उसके ही आडिट सर्कल में किया जाना है तो आडिट आफिसर उसके भुगतान का आदेश तैयार कर जारी करेगा।

(4) पेन्शन भुगतान आदेश और उपदान के आदेश पारित होने के तथ्य तत्परता से दावेदार और कार्यालय-प्रमुख को सूचित करेगा और दस्तावेज जिनकी आवश्यकता नहीं है उसे लौटा दिये जावेंगे।

(5) पूर्वानुमानित परिवार पेन्शन के चालू रहने की अवधि के दौरान भी आडिट आफिसर उपदान का भुगतान प्राधिकृत कर सकता है:

परन्तु यह तब जबकि उपदान की धनराशि अन्तिम रूप से निर्धारित की जा चुकी है और मृतक शासकीय सेवक के विरूद्ध शासकीय बकाये की कोई वसूली शेष नहीं।

(6) यदि अन्तिम परिवार पेन्शन और उपदान का भुगतान किसी अन्य आडिट सर्कल में किया जाना है तो आडिट आफिसर, मुखांकन और अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र यदि प्राप्त हो गया हो, के साथ [प्ररूप 6 'घ'] की एक प्रतिलिपि उस आडिट सर्कल के आडिट आफिसर को भेजेगा जिसे पेन्शन भुगतान आदेश और उपदान भुगतान आदेश तैयार करना हैः [वि. वि. क्र. 9-11-2002 नियम -चार, दिनांक 3-8-03 द्वारा संशोधित।]

परन्तु यह कि कार्यालय -प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित पूर्वानुमानित परिवार पेन्शन और उपदान की धनराशि का समायोजन उस आडिट आफिसर द्वारा किया जावेगा। जिसके सर्कल में सामान किये थे। अनन्तिम (Provisional) भुगतान किये थे।

(7) यदि कार्यालय-प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित पूर्वानुमानित परिवार पेन्शन की धनराशि आडिट आफिसर द्वारा निर्धारित अन्तिम परिवार पेन्शन से अधिक पाई जाती है तो आधिक्य भुगतान को, उपदान यदि कोई हो, में से समायोजित करना अथवा आधिक्य धनराशि, भविष्य में भुगतान होने वाले परिवार पेन्शन की धनराशि में कटौती करके वसूल करना यह आडिट आफिसर पर निर्भर होगा।

(8) यदि कार्यालय प्रमुख द्वारा संवितरित की गई उपदान की धनराशि आडिट आफिसर द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित धनराशि से अधिक पायी जाती है तो उपदान प्राप्तकर्ता से आधिक्य की वापसी की अपेक्षा नहीं की जावेगी।