Updated: Mar, 05 2021

Rule 70A of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 70-ए. राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक के दिवंगत हो जाने पर परिवार पेन्शन और मृत्यु-सहसेवानिवृत्ति-उपदान का भुगतान (Payment of Family Pension and Death-cum Retirement Gratuity when a Government Servant dies while on Deputation to a State Government or while on Foreign Service) - यदि किसी शासकीय सेवक की प्रतिनियुक्ति के दौरान अथवा बाह्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसरण में परिवार पेन्शन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपदान के भुगतान को प्राधिकृत करने की कार्यवाही उस विभागीय प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा की जाएगी जिसने उसको प्रतिनियुक्ति अथवा ब्राह्य सेवा पर भेजा था।

[वि. वि. क्र. 9-11-2002 नियम -चार, दिनांक 3-8-03 द्वारा संशोधित।]