Updated: Feb, 24 2021

Rule 71 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

अध्याय 10

दिवंगत पेन्शनरों के सम्बन्ध में परिवार पेन्शन और अवशिष्ट उपदान की स्वीकृति

(Sanction of Family Pension and Residuary Gratuity in respect of deceased Pensioners)

नियम 71. पेन्शनभोगी की मृत्यु पर परिवार पेन्शन और अवशिष्ट उपदान की स्वीकृति (Sanction of family pension and Residuary Gratuity on the death of a Pensioner) -- (1) जहां कार्यालय प्रमुख ने सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की मृत्यु की सूचना प्राप्त कर ली है तो वह अभिनिश्चित करेगा कि क्या मृत पेन्शनभोगी का कोई परिवार पेन्शन अथवा अवशिष्ट उपदान (Residuary Gratuity) अथवा दोनों भुगतान योग्य हैं या नहीं :

परन्तु कार्यालय प्रमुख जब भी वह ऐसा करना आवश्यक समझे तब आडिट आफिसर से परामर्श कर सकता है -

(2) (ए) (i) यदि मृत पेन्शनभोगी की विधवा अथवा विधुर जीवित है और यदि वह नियम 47 के अधीन अंशदायी - परिवार पेन्शन की स्वीकृति के लिये पात्र है तो पेन्शन भुगतान आदेश में बताये अनुसार अंशदायी परिवार पेन्शन की धनराशि, पेन्शनभोगी की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से विधवा अथवा विधुर को जैसा भी प्रकरण हो, भुगतान योग्य हो जावेगी।

(ii) विधवा अथवा विधुर से आवेदन प्राप्त होने पर कोषालय अधिकारी, जहाँ से मृत पेन्शनभोगी अपनी पेन्शन आहरित करता था/करती थी, विधवा/विधुर जैसा भी प्रकरण हो, को अंशदायी परिवार पेन्शन का भुगतान प्राधिकृत करेगा।

(बी) (i) जहाँ मृत पेन्शन भोगी का बच्चा अथवा बच्चे जीवित हैं तो अंशदायी परिवार पेन्शन को भुगतान के लिए उस बच्चा अथवा बच्चों का संरक्षक प्ररूप [6 'ग] में कार्यालय प्रमुख को दावा प्रस्तुत करेगाः [.प्र. शा. वि. वि. क्र. एफ - 9-11-2002, दिनांक 3-8-2003 से संशोधित ।]

परन्तु अविवाहित पुत्री की ओर के, यदि उसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो, कथित फार्म में दावा प्रस्तुत करने के लिये संरक्षक से अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसी पुत्री कथित फार्म में स्वतः अपना दावा प्रस्तुत कर सकती है।

(ii) संरक्षक से दावा प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख फार्म 19 में अंशदायी परिवार पेन्शन स्वीकृत करेगा।

(सी) (i) जहां अंशदायी परिवार पेन्शन प्राप्त करने वाली विधवा अथवा विधुर, पुनर्विवाह करती/करता है और पुनर्विवाह के समय पूर्व पति अथवा पत्नी से उत्पन्न बच्चा अथवा बच्चे जीवित हैं तो पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे बच्चा अथवा बच्चों की ओर से अंशदायी परिवार पेन्शन आहरित करने के लिए पात्र होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे बच्चे अथवा बच्चों का संरक्षक निरन्तर बना रहता है।

(ii) उपखण्ड (i) के उद्देश्यों के लिए, पुनर्विवाहित व्यक्ति सादे कागज पर निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात् (ए) यह घोषणा कि आवेदक उस बच्चे अथवा बच्चों का संरक्षक निरन्तर बना का हुआ है;

(बी) पुनर्विवाह की तिथि;

(सी) पूर्व पत्नी अथवा पति से उत्पन्न बच्चों का नाम और उनकी जन्म तिथियाँ;

(डी) कोषालय, जहाँ से ऐसे बच्चा अथवा बच्चों की ओर से (on behalf of) परिवार पेन्शन का भुगतान इच्छित है;

(ई) आवेदक का डाक का पूरा पता।

(iii) यदि किन्हीं कारणों से विवाहित व्यक्ति उस बच्चे अथवा बच्चों का संरक्षक नहीं रह गया है तो अंशदायी परिवार पेन्शन उस व्यक्ति को देय होगी जो उस समय प्रभावशील कानून के अधीन ऐसे बच्चे अथवा बच्चों का संरक्षक बनने का पात्र है और ऐसा व्यक्ति फार्म 13 में अंशदायी परिवार पेन्शन के भुगतान के लिए कार्यालय प्रमुख को दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) उप खण्ड (iii) में उल्लेखित दावा प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख फार्म 20 में अंशदायी परिवार पेन्शन स्वीकृत करेगा।

(डी) (i) जहाँ अंशदायी परिवार पेन्शन प्राप्त करने वाली विधवा अथवा विधुर की मृत्यु हो जाती है और उसने अपने पीछे जीवित बच्चा अथवा बच्चे छोड़े हैं, जो कि अंशदायी परिवार पेन्शन प्राप्त करने के पात्र हैं तो ऐसा संरक्षक अंशदायी परिवार पेन्शन के भुगतान के लिए फार्म 13 में कार्यालय प्रमुख को अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है:

परन्तु यह कि अविवाहित पुत्री की ओर से यदि उसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो कथित फार्म से दावा प्रस्तुत करने के लिए संरक्षक से ओक्षा नहीं की जावेगी और ऐसी पुत्री कथित फार्म में स्वतः अपना दावा प्रस्तुत कर सकती है।

(ii) संरक्षक से दावा प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख फार्म 20 में अंशदायी परिवार पेन्शन स्वीकृत करेगा।

(3) (ए) जिस प्रकरण में मृत पेन्शनर गैर-अंशदायी परिवार पेंशन योजना से शासित है और उसकी सेवानिवृत्ति से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है तो मृतक की सेवानिवृत्ति की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक, नियम 48 में उपबन्धित अनुसार, मृत पेन्शनभोगी के परिवार के पात्र सदस्य को गैर अंशदायी परिवार पेन्शन भुगतान योग्य हो जावेगी।

(बी) ऐसे सदस्य से फार्म 16 में दावा प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख उपर्युक्त कथित अवधि तक के लिए गैर-अंशदायी परिवार पेन्शन स्वीकृत करेगा।

(4) जहाँ सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की मृत्यु पर नियम 44 के उपनियम (2) के अधीन अवशिष्ट उपदान भुगतान योग्य पाया जाए तो अवशिष्ट उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से फार्म 21 में दावा प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख उसके भुगतान की स्वीकृति देगा।