Updated: Feb, 24 2021

Rule 73 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

अध्याय 11

पेन्शन भुगतान

(Payment of Pension)

नियम 73. तिथि जब से पेन्शन देय होगी (Date from which Pension becomes payable) - (1) उन मामलों को छोड़कर जिसमें शासकीय सेवक पर नियम 34 के प्रावधान लागू होते हैं तथा नियम 9, 1156] और 64 के अध्यधीन, परिवार पेन्शन के अलावा पेन्शन उस तिथि संदेय होगी जिस तिथि को शासकीय सेवक स्थापना में नहीं रहता है। [अंक 56 विलोपित वि. वि. क्र. FB - 6-1-77/R.II/IV, दिनांक 1-2-77.]

(2) परिवार पेन्शन, उस दिन जिस दिन, पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है, देय होगी।