Updated: Feb, 24 2021

Rule 74 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 74. कार्यालय प्रमुख द्वारा पूर्वानुमानित और अन्तरिम पेन्शन/उपदान की स्वीकृति और संवितरण (Sanction and Disbursement of Anticipatory and Provisional Pension/Gratuity by the Head of Office) - पेन्शन देय होने की तिथि के 15 दिन पूर्व यदि पेन्शन भुगातन आदेश प्राप्त नहीं होता है, तो कार्यालय प्रमुख सभी प्रकरणों में, पेन्शन देय होने वाले माह की पहली तारीख से पूर्वानुमानित पेन्शन स्वीकृत कर उसका संवितरण करेगा। इसी प्रकार अनन्तिम पेन्शन देय होने वाले माह की पहली तारीख से कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत कर संवितरण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिये कार्यालय प्रमुख में, जो भी जैसी भी जानकारी उपलब्ध हो, का उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिये कार्यालयीन अभिलेख में जो भी सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक को उसकी कुल सेवा की अवधि (खंडित समयावधि, यदि कोई हो, को बताते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक) और सेवा के अन्तिम 10 माह के दौरान उपलब्धियाँ दर्शाते हए एक साधारण विवरण पत्रक प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। उक्त शासकीय सेवक को यह भी कहा जाएगा। कि वह यह प्रमाणित करे कि उसके द्वारा बताये गये तथ्य, उसके ज्ञान और विश्वास से सही हैं। यदि अन्तिम 10 माह के दौरान आहरित उपलब्धियों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अन्तिम आहरित उपलब्धियों को अन्तरिम रूप से औसत उपलब्धियाँ मान लिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त जानकारी के आधार पर संगणित पेन्शन का 100 प्रतिशत पूर्वानुमानित/अन्तरिम पेन्शन रूप में कार्यालय प्रमुख स्वीकृत करेगा। इस प्रकार मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपदान भी अवधारित किया जावे परन्तु पूर्वानुमानित/अन्तरिम मृत्युसह-सेवानिवृत्ति उपदान संवितरित करने के पूर्व सभी बकाया जो मालूम हों, जैसे-अभी तक बकाया दीर्धावधि ऋण, वेतन और भत्तों का आधिक्य भुगतान इत्यादि और अन्य वसूली योग्य बकाया का समायोजन किया जाएगा।