परिवीक्षाधीन, तथा प्रशिक्षु को अवकाश
Updated: Nov, 30 -0001
32. परिवीक्षाधीन, तथा प्रशिक्षु को अवकाश -
(1) (क) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह अपने पद को परिवीक्षा के अलावा मौलिक रूप से धारण करता है, तो उसे इन नियमों के अधीन स्वीकार्य अवकाश की पात्रता होगी;
(ख) यदि किसी कारण से, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करना प्रस्तावित हो, तो कोई अवकाश, जो उसे स्वीकृत किया जा सकता है, निम्नांकित अवधि से आगे स्वीकृत नहीं होगा- (एक) उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिवीक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है; या
(दो) उस पूर्व तिथि के बाद, जिस तिथि को उसकी सेवाएं उसको नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश से समाप्त की जाती हैं।
(2) प्रशिक्षु को पात्रता होगी -
(क) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश, अर्द्धवेतन के बराबर अवकाश वेतन, उस अवधि के लिए, जो उसकी प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो;
(ख) नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश ।