Updated: Dec, 22 2025

31. असाधारण अवकाश -

(1) नियम 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकेगा.

(क) जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश देय नहीं हो; अथवा

(ख) जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश देय तो है, किन्तु शासकीय सेवक स्वयं लिखित में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए निवेदन करे ।

(2) अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, कभी भी, जब अन्य किसी प्रकार का अवकाशदेय था, उस समय, जब बिना अवकाश अनुपस्थिति प्रारंभ हुई, बिना अवकाश अनुपस्थिति अवधि को असाधारण अवकाश में भूतलक्षी प्रभाव से रूपान्तरित कर सकेगा।

(3) असाधारण अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जाएगा।