Updated: Dec, 21 2025

30. अदेय अवकाश -

(1) किसी शासकीय सेवक को अदेय अवकाश निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा -

(क) अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विश्वास हो कि अवकाश की समाप्ति पर शासकीय सेवक अपने कार्य पर वापस लौट आएगा;

(ख) अदेय अवकाश उतने अर्द्ध वेतन अवकाश तक सीमित किया जाएगा, जितने उसके बाद में अर्जित करने की संभावना हो;

(ग) संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम अदेय अवकाश 360 दिनों तक सीमित होगा, जिसमें से एक समय में 90 दिन से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा कुल 180 दिनों तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना स्वीकृत किया जा सकता है।

(घ) अदेय अवकाश, उस अर्द्ध वेतन अवकाश के विरूद्ध विकलित किया जाएगा, जिसे शासकीय सेवक भविष्य में अर्जित करेगा।

(2) (क) जिस शासकीय सेवक को अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया है, यदि वह सेवा से त्याग पत्र दे देता है या बिना कर्तव्य पर वापस लौटे उसके निवेदन पर उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत होने की अनुमति दी जाती है, तब अदेय अवकाश निरस्त कर दिया जाएगा तथा त्याग पत्र अथवा सेवानिवृत्ति उस तिथि से प्रभावशील मानी जाएगी, जिस तिथि से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था तथा उससे अवकाश वेतन वापस ले लिया जाएगा;

(ख) जब कोई शासकीय सेवक अदेय अवकाश का उपभोग कर अपने कर्तव्य पर वापस आता है, परन्तु ऐसा अर्धवेतन अवकाश अर्जित करने के पूर्व ही वह सेवा से त्याग पत्र दे देता है अथवा सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह उस सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने का भागी होगा, जितना अर्धवेतन अवकाश बाद में अर्जित नहीं किया गया है:

     परन्तु उपरोक्त (क) या ( ख ) के अन्तर्गत अवकाश वेतन की वसूली नहीं होगी यदि सेवानिवृत्ति ऐसी बीमारी के कारण हो, जिससे वह कार्य करने में अक्षम तथा अयोग्य घोषित हुआ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो।