Updated: Dec, 21 2025

29. लघुकृत अवकाश -

(1) किसी शासकीय सेवक को आगे नियमों में दी गई आपवादिक स्थितियों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में निम्न शर्तों के अधीन केवल चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय अर्द्ध वेतन अवकाश के आधे से अनधिक लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा - 

(एक) जब लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाए तो ऐसे अवकाश का दुगुना, देय अर्द्ध वेतन अवकाश लेखे में विकलित किया जाएगा।

(दो) जब तक कि अवकाश को स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक अवकाश की समाप्ति पर अपने कर्तव्य पर वापिस लौट आएगा, लघुकृत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 180 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश (बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए) को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहां ऐसे अवकाश का उपभोग अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकहित में प्रमाणित किया गया हो। 

(3) जिस शासकीय सेवक को उक्त अवकाश स्वीकृत किया गया है, यदि वह सेवा से त्याग पत्र दे देता है अथवा कर्तव्य पर बिना वापस लौटे उसकी प्रार्थना पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो लघुकृत अवकाश अर्धवेतन अवकाश के समान समझा जाएगा तथा लघुकृतं अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के मध्य अंतर की राशि को वसूल किया जाएगा:

    परन्तु यदि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण से है जिससे वह आगे सेवा के लिए अनुपयुक्त हो गया है अथवा उसकी मृत्यु होने की स्थिति में, इस प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी।