आकस्मिक क्षति के लिए विशेष निर्योग्यता अवकाश
Updated: Nov, 30 -0001
42. आकस्मिक क्षति के लिए विशेष निर्योग्यता अवकाश.-
(1) शासकीय सेवक को, जो कि अचानक चोट लगने के कारण अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के फलस्वरूप निर्योग्य हुआ है अथवा अपनी कार्यालयीन स्थिति के परिणामी किसी विशिष्ट कर्तव्य के निर्वहन से बीमारी से निर्योग्य हो गया है, जो कि उसके सिविल पद की जिम्मेदारी से ज्यादा जोखिम का कार्य था, जिससे बीमारी या दुर्घटना हुई, नियम 41 के उपबंध लागू होंगे।
(2) ऐसे मामले में विशेष निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त शर्ते लागू होंगी-
(एक) निर्योग्यता का कारण कोई बीमारी है, तो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसे ऐसी निर्योग्यता विशेष कर्तव्य वहन करने के परिणामस्वरूप हुई है;
(दो) सेना बल के अतिरिक्त अन्य सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक को ऐसी निर्योग्यता हुई है तो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के अनुसार वह निर्योग्यता असाधारण प्रकृति की होना चाहिए;
(तीन) प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई अनुपस्थिति की अवधि, अंशत: इस नियम के अधीन अवकाश द्वारा आच्छादित हो तथा अंशत: अन्य प्रकार के अवकाश द्वारा तथा अर्जित अवकाश की तरह अवकाश वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर स्वीकार्य विशेष निर्योग्यता अवकाश की अवधि 180 दिनों से अधिक नहीं होगा।