Updated: Dec, 22 2025

41. जानबूझकर पहुँचाई गई क्षति हेतु विशेष निर्योग्यता अवकाश.-

(1) अवकाश स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी, किसी शासकीय सेवक को, जो जानबूझकर पहुँचाई गई चोट के द्वारा अथवा उसके कारण से अथवा उससे अपेक्षित शासकीय कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान या उसकी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरूप निर्योग्य हुआ है, विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृत कर सकेगा;

(2) यह अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि जिसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, उसे घटना के तीन माह के भीतर निर्योग्यता प्रकट न हुई हो तथा निर्योग्य व्यक्ति ने इसे जानकारी में लाने का भरसक प्रयास शीघ्रता से न किया हो:

    परन्तु यदि अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी निर्योग्यता के कारणों से संतुष्ट है, तो उन कारणों के आधार पर अवकाश उपभोग करने की अनुमति दे सकेगा, जहां घटना के तीन माह बाद निर्योग्यता प्रकट हुई है; 

(3) अवकाश उतनी ही अवधि का स्वीकृत किया जाएगा जितना अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किया जाए, किन्तु किसी भी दशा में 24 माह से अधिक नहीं;

(4) विशेष निर्योग्यता अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा;

(5) यदि बाद में निर्योग्यता उन्हीं परिस्थितियों में पुनः प्रकट हो जाए अथवा बढ जाए तो विशेष निर्योग्यता अवकाश एक बार से अधिक भी स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु किसी एक निर्योग्यता के परिणामस्वरूप ऐसा अवकाश 24 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा;

(6) पेंशन हेतु सेवा की गणना करते समय विशेष निर्योग्यता अवकाश को कर्तव्य के रूप में संगणित किया जाएगा तथा इसे अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जाएगा,

(7) ऐसे अवकाश काल में अवकाश वेतन -

(क) उपनियम (5) के अधीन स्वीकृत अवकाश की अवधि को शामिल करते हुए, ऐसे अवकाश की किसी कालावधि के प्रथम 180 दिन तक अर्जित अवकाश काल में देय अवकाश वेतन के बराबर वेतन, तथा

(ख) अवकाश की बकाया अवधि के लिए अर्द्ध वेतन अवकाश के बराबर अवकाश वेतन।