संतान पालन अवकाश
Updated: Dec, 22 2025
40. संतान पालन अवकाश. -
(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक अथवा एकल पुरुष शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल, चाहे वह पालन पोषण के लिए हो अथवा उनकी किसी भी जरूरत, जैसे कि शिक्षा, बीमारी और ऐसी ही अन्य जरूरत के लिए, अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा;
(2) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा;
(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए संतान से अभिप्रेत है -
(क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या
(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97- एन 1.1, दिनांक 1 जून 2001 में यथाविनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान;
(4) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक अथवा एकल पुरुष शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:-
(क) यह एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एकल महिला शासकीय सेवक को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार स्वीकृत किया जा सकेगा। एक बार में 5 दिवस से कम के लिए देय नहीं होगा, यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती कैलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग जाता है।
कैलेंडर वर्ष से अभिप्रेत है 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि ;
(ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।
(5) संतान पालन अवकाश की कालावधि के दौरान, प्रथम 365 दिवस के लिए अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन का 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिवस के लिए 80 प्रतिशत, अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा;
(6) संतान पालन अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा;
(7) इस अवकाश का लेखा प्रपत्र 5 अनुसार पृथक से संधारित किया जाएगा तथा संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी;
(8) संबंधित शासकीय सेवक को प्रपत्र 5 में अवकाश हेतु सामान्यत: 3 सप्ताह पूर्व आवेदन देना होगा |
स्पष्टीकरण - (एक) एकल पुरुष शासकीय सेवक से अभिप्रेत है अविवाहित या विधुर या परित्यक्त शासकीय सेवक से है।
(दो) सरोगेसी के मामले में, दो से कम जीवित संतान वाली कमीशनिंग मां को संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
(तीन) 'कमीशनिंग मां' से अभिप्रेत है सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान की मां ।