Updated: Dec, 22 2025

39. दत्तक संतान ग्रहण अवकाश - महिला शासकीय सेवकों को संतान दत्तक लेने पर "दत्तक संतान ग्रहण अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा -

(एक) दत्तक संतान ग्रहण अवकाश ऐसी दत्तकग्राही माता को अनुज्ञेय नहीं होगा, जिसके दत्तक लेते समय पहले से ही एक से अधिक जीवित संतान हों;

(दो) यह सुविधा दो संतानों के दत्तक ग्रहण करने तक ही अनुज्ञेय होगी; 

(तीन) दत्तक संतान ग्रहण अवकाश, दत्तक लिए गए संतान की आयु एक वर्ष की होने तक प्रदान किया जाएगा;

(चार) दत्तक संतान ग्रहण अवकाश अधिकतम 70 दिवस की सीमा के अध्यधीन दिया जाएगा,

(पांच) “दत्तक संतान ग्रहण अवकाश " की निरंतरता में दत्तकग्राही माता को दत्तक लिए संतान की एक वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन एक वर्ष की कालावधि तक के लिए अन्य प्रकार का देय और अनुज्ञेय अवकाश, यदि आवेदन किया है (अदेय अवकाश तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना 60 दिनों से अनधिक के लघुकृत अवकाश को सम्मिलित करते हुए) प्रदान किया जा सकेगा,

(छह ) दत्तक संतान ग्रहण अवकाश की कालावधि के दौरान उसे अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व प्राप्त होने वाले वेतन के समान अवकाश वेतन देय होगा; 

(सात) दत्तक संतान ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जाएगा।