Updated: Nov, 30 -0001

38. दत्तक संतान ग्रहण करने के लिए पितृत्व अवकाश.- पुरुष शासकीय सेवक को दो कम जीवित संतान होने तथा 1 वर्ष से कम आयु की संतान गोद लेने पर गोद लेने की अवधि से 6 माह की अवधि के भीतर 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। विहित अवधि में अवकाश का लाभ नहीं लिए जाने पर यह अवकाश व्यपगत माना जाएगा।

यदि पालन पोषण संबंधी देखरेख (फोस्टर केयर) के बाद गोद लेना वैध रूप न हो, तो लिया गया पितृत्व अवकाश अन्य उपलब्ध अवकाश से समायोजित कर लिया जाएगा।