Updated: Dec, 22 2025

37. पितृत्व अवकाश -

(1) पुरूष शासकीय सेवक को, जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, उसकी पत्नी के प्रसव होने की संभावित तिथि के 15 दिन पूर्व या प्रसव की तारीख से 6 मास तक की अवधि में 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) इस अवकाश की स्वीकृति के लिए शासकीय सेवक से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) पितृत्व अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा।

(4) अवकाश काल में शासकीय सेवक को अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन देय होगा।

(5) इस अवकाश को अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जाएगा।

(6) उप नियम (1) में वर्णित अवधि में अवकाश न लेने पर अवकाश का अधिकार राजसात हो जाएगा।

(7) सरोगेसी के द्वारा जन्मे संतान के कमीशनिंग पिता, जो शासकीय सेवक हो तथा जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, को भी छह महीने के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा।

(8) पितृत्व अवकाश सामान्यतः अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(9) कमीशनिंग फादर से अभिप्रेत है वह पुरुष जो सरोगेसी के माध्यम से संतान का पिता होता है।