अध्ययन अवकाश के लिए स्वीकृति की शर्तें
Updated: Dec, 22 2025
अध्याय-6
अध्ययन अवकाश
44. अध्ययन अवकाश के लिए स्वीकृति की शर्तें -
(1) इन नियमों में वर्णित शर्तो के अधीन, भारत में या भारत के बाहर किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम, जिसमें उच्च शिक्षा या किसी व्यवसाय में विशेष प्रशिक्षण या उसके कार्य क्षेत्र से सीधा संबंध रखने वाले तकनीकी विषय के अध्ययन हेतु लोकहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
(2) निम्नांकित हेतु भी अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है -
(एक) किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा हेतु, यदि ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा लोकहित की दृष्टि से शासन को निश्चित लाभ के लिए प्रमाणित की गई हो तथा शासकीय सेवक के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, जिसमें शासकीय सेवक नियमित शैक्षणिक या अद्ध शैक्षणिक कोर्स में उपस्थित भी न हो; तथा
(दो) लोक प्रशासन की कार्य रचना या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन हेतु निम्न शर्तों के अधीन कि-
(क) उक्त अध्ययन या अध्ययन यात्रा, अध्ययन अवकाश स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए; तथा
(ख) शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वापसी पर अध्ययन अवकाश के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्यो का पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करे;
(तीन) ऐसे अध्ययन हेतु जिसका शासकीय सेवक के कार्यों से सीधा संपर्क या निकट का संबंध नहीं है, किन्तु जिससे उसका ज्ञान इस प्रकार विस्तीर्ण हो कि एक लोक सेवक के नाते उसकी योग्यता बढाने में सहायक हो और वह लोक सेवा की अन्य शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सहयोग देने में अपने को अधिक कार्य करने योग्य (fit) महसूस कर सके।
नोट- ऐसे अध्ययन, जिसका लोक सेवक के कार्य से सीधा संबंध न हो, के अधीन आने वाले अध्ययन अवकाश आवेदन के प्रकरणों पर, प्रत्येक प्रकरण के गुणदोष के आधार पर, वित्त विभाग की राय लेकर विचार किया जाएगा।
(3) अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि -
(एक) प्रशासकीय विभाग द्वारा यह प्रमाणित न किया जाए कि चाहा गया अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण, लोकहित की दृष्टि से निश्चित लाभ का है;
(दो) वह शैक्षणिक अथवा साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त अभियोजना विषय के अध्ययन के लिए न हो; तथा
( तीन ) यदि ऐसा अवकाश भारत के बाहर है, तो भारत शासन, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, अध्ययन अवकाश में अन्तर्विष्ट विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सहमत न हो
(4) अध्ययन अवकाश साधारणतः उस शासकीय सेवक को स्वीकृत नहीं किया जाएगा:-
(एक) जो नियमित शासकीय सेवा में नहीं है;
(दो) जिसकी शासन के अधीन पांच वर्ष से कम की सेवा है;
(तीन) जो सेवानिवृत्त होने वाला है या जिस तारीख को वह अवकाश समाप्ति पर अपने कार्य पर वापस लौटने वाला है उससे पांच वर्ष के अन्दर जिसने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने का चयन किया है।
(5) अध्ययन अवकाश इस आवृति के साथ स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिससे उसका नियमित कार्य से संपर्क समाप्त हो जाए या उसकी अनुपस्थिति संवर्गीय कठिनाइयों का कारण बन जाए।