Updated: Dec, 22 2025

56. अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन. -

(1) (क) अध्ययन अवकाश का आवेदन उचित माध्यम से अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) ऐसे आवेदन में उस अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम, जो शासकीय सेवक द्वारा अपेक्षित है अथवा कोई परीक्षा, जिसे वह देना चाहता है, का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(2) जहां शासकीय सेवक के लिए यह संभव नहीं है कि वह आवेदन में पूर्ण विवरण दे सके अथवा यदि भारत छोड़ने के पश्चात वह कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहता है, जो कि भारत में अनुमोदित हो चुका है, वह यथा संभव अवकाश स्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत करेगा तथा जब तक कि वह अपनी जोखिम पर ऐसा करने को तैयार नहीं हो जाता है, अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगा अथवा जब तक कि वह पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अवकाश को स्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है, उसके संबंध में कोई व्यय नहीं करेगा ।

(3) पाठयक्रम समापन प्रमाण पत्र जिस अध्ययन के लिए शासकीय सेवक अवकाश पर है, उस अध्ययन के पूर्ण होने पर विभाग को पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए वह नैतिक दायित्व से बाध्य है।