Updated: Feb, 18 2021

Rule 39 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

अध्याय 6

1933 के पूर्व के प्रवेशार्थियों के पेंशन की धनराशि का विनियमन

(Regulation of amount of Pension of Pre 1933 Entrants)

नियम 39. क्षेत्र (Scope) - चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों को छोड़कर, अन्य शासकीय सेवक जो 30 नवम्बर, 1933 को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय निधि के अधीन पेंशन योग्य स्थाई पद पर धारणाधिकार या निलंबित धारणाधिकार रखता है तथा जिसका पहली सितम्बर, 1950 के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के अधीन पेंशन योग्य किसी स्थाई पद पर धारणाधिकार अथवा निलंबित धारणाधिकार था तथा जिसने मध्यप्रदेश न्यू पेंशन नियम, 1951 के नियम 8 (1) के खण्ड (सी) के उपबंधों के अधीन पेंशन अथवा उपदान के लिए विकल्प दिया है, पर इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे।