Updated: Feb, 18 2021

Rule 40 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 40 पेंशन नियमों का लागू होना (Applicability of Pension Rules) - (1) जिस शासकीय सेवक ने मध्यप्रदेश न्यू पेंशन रूल्स, 1951 के नियम 8 (1) के खण्ड (बी) के अधीन विकल्प दिया है, पहली सितम्बर, 1950 के पूर्व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित जो पेंशन नियम उसे लागू थे, वह उसको लागू होंगे और इन नियमों की कुछ भी बात उन पर लागू नहीं होगी।

(2) शासकीय सेवक जिसने मध्यप्रदेश न्यू पेंशन नियम, 1951 के नियम 8 (1) के खण्ड (सी) के अधीन विकल्प दिया है वह (निम्नलिखित का) पात्र होगा-

(ए) नियम 44 के अधीन स्वीकार्य तथा शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के समय लागू मध्यप्रदेश सिविल पेंशन (कम्प्यूटेशन) नियम, 1976 के अंतर्गत विहित सारणी के अनुसार यिका संगणित मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपदान के बराबर पेंशन (अतिरिक्त पेंशन छोड़कर) से घटाकर 1 सितम्बर, 1950 के पूर्व से उसे लागू वर्तमान नियमों के अधीन अतिरिक्त पेंशन को शामिल करते हुये पेंशन।

(बी) ऐसा शासकीय सेवक, जिसने 17 अगस्त, 1966 को अथवा उसके पश्चात् नियम 47 अथवा नियम 48 के अधीन विकल्प दिया है, को परिवार पेंशन की पात्रता होगी।